लातेहार: अनुमण्डल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार गठित किये गये विजिलेंस टीम द्वारा आज मेन रोड थाना चौक, धर्मपुर एवं डुरूआ में होल्डिंग टैक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के पतिबंध पर जांच एवं राजस्व की वसूली की गई। जिसमें होल्डिंग टैक्स मद में कुल एक लाख बयालीस हजार तीन सौ अठहत्तर एवं ट्रेड लाइसेंस के मद में पांच हजार एक सौ साठ एवं वाटर सप्लाई मद में नौ हजार 80 रूपये की राजस्व की वसूली की गई एवं सिंगल गुज प्लास्टिक के उपयोग में पकड़े गये अग्रवाल स्टोर मेन रोड लातेहार से एक हजार का जुर्माना की राशि वसूली की गई। साथ ही जाँच के क्रम में व्यवासयिक प्रतिष्ठानों से ट्रेड लाईसेंस नहीं बनाने के कारण एक हजार आठ सौ जुर्माना वसूली की गई।
ज्ञातव्य हो कि शहरी क्षेत्र के किसी भी होल्डिंग टैक्स धारक जिनके द्वारा अबतक अपने प्रतिष्ठान/भूमि का होल्डिंग का निर्धारण एवं होल्डिंग टैक्स मद में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 181 एवं 184 के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उनके एकल या संयुक्त बैंक खाते को फ्रिज करना, बकायेदार की चल एवं अचल सम्पति की कुर्की एवं बिकी करना, सर्टिफिकेट केस करना एवं संबंधित के विरूद्ध बाडी वारंट निर्गत करने का प्रावधान है।